देश – चोट साधारण, 100 दिनों से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते; SC ने बताया बिभव को क्यों दी जमानत – #INA

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बिभव को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाले क साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने मामले पर फैसला सुनाते हुए बिभव कुमार को जमानत दे दी। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। पीठ ने निर्देश दिया है कि बिभव कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी गवाहों से पूछताछ पूरी होने तक बिभव के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बिभव को जमानत देते हुए कहा, बिभव पहले से ही जेल में 100 दिन बिता चुके हैं और मुकदमे में अभी और समय लग सकता है क्योंकि 51 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। कोर्ट मे कहा, जब चोटें साधारण हो तों आप किसी शख्स को 100 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने इसके लिए स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, मेडिकल रिपोर्ट देखिए। आपको यहां जमानत का विरोध करने के बजाय दोनों में संतुलन बनाना होगा।

बता दें, बिभव को 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बिभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था।

हाई कोर्ट ने जमानत से किया था इनकार

इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी काफी प्रभावशालीहै और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है , तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

भाषा से इनपुट

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