जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू और तेजस्वी यादव समेत अन्य को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई यह शर्त #INA
( रिपोर्टर – सुशील पाण्डेय )
नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू यादव फैमिली को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में जमानत दे दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे लालू परिवार की पेशी हुई. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव भी पेश हुए.
किन शर्तो पर कोर्ट से मिली ज़मानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी. स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया. लालू यादव की बेटी और पार्टी सांसद मीसा भारती भी अदालत में उनके साथ मौजूद थीं.
कोर्ट द्वारा ज़मानत की मुख्य शर्ते..
1 – लालू परिवार को कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा ,बिना कोर्ट की इजाजत के लालू परिवार विदेश नहीं जा सकेंगे
2 – कोर्ट ने इस मामले में लालू परिवार को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि इस केस से जुड़े हुए सबूत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी
3 – वहीं कोर्ट द्वारा जमानत देते हुए एक शर्त एक यह भी लगाई गई कि इस केस से जुड़े हुए किसी भी गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश ना की जाए.
जमानत मिलने पर क्या बोले तेजस्वी और लालू
कोर्ट से जमानत मिलने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि इस मामले में सही फैसला होगा. तेजस्वी ने कहा कि यह एक साजिश है जिसे हम जानते हैं और हमने देखा है कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. क्योंकि ये एक राजनीतिक साजिश है और अदालत ने हमें जमानत दे दी है. लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में कहा कि उन्हें भी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है…
जांच एजेंसी ईडी ने लालू यादव को बताया मास्टरमाइंड
जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में लालू यादव को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था. इनमें केस से जुड़े 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है..रॉउज एवन्यू कोर्ट ने कहा कि तेजप्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, वो AK इंफोसिस के निदेशक हैं. इसलिए बतौर आरोपी उनकी भी आज पेशी हुई. लालू और तेज प्रताप यादव समेत 9 आरोपियों को ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ समन जारी किया है.
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