CG- छत्तीसगढ़: बेरहमी से पीटा, अगरबत्ती से दागा… राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ हैवानियत – Hindi News | Governor security Received abuses and death threats from the security guard deployed stwam- #INA

सुरक्षाकर्मी को मिली जान से मारने की धमकी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने दबंग रिश्तेदार पर मारपीट का आरोप लगाया है. सुरक्षाकर्मी का नाम अरविंद यादव है. पुलिस ने अरविंद की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया मामले की जा्ंच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पीड़ित अरविंद के मुताबिक, पिछले महीने छत्तीगढ़ से गाजीपुर आया हुआ था. इसी दौरान जब टहल रहा था, तब उनके पत्नी के चाचा का फोन आया और उन्होंने अरविंद यादव को धमकी देते हुए कुछ लोगों को भेज कर अरविंद यादव की पिटाई कराई.

इतना ही नहीं पिटाई करने वालों ने अगरबत्ती जलाकर जगह-जगह पर अरविंद को जलाया भी है. इससे डरकर अरविंद यादव अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया और उसने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जीरो एफआईआर दर्ज कराई है. उसी एफआईआर पर गाजीपुर के कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है.

सुरक्षाकर्मी ने दर्ज कराई शिकायत

छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात अरविंद यादव जो ग्राम मूसेपुर बाराचवर के रहने वाले हैं और गाजीपुर के चंदन नगर कॉलोनी में किराए पर रखकर बच्चों को पढाते हैं. वो पिछले दिनों छुट्टी पर घर आए थे और परिवार के साथ रुके हुए थे. इसी बीच 7 जुलाई को सुबह टहलते वक्त उन्हें एक फोन आया जो उनकी पत्नी के चाचा चंद्रिका यादव ने किया और फोन पर ही उन्हें गाली-गलौज के साथ-साथ जान से मारने की भी धमकी दी.

कुछ लोगों को इन्हें मारने पीटने के लिए भी भेजें, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 से 7 की संख्या में वहां पहुंचे थे. इन लोगों ने अरविंद को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा इतना ही नहीं इसमें से दो-तीन लोगों ने अरविंद को पकड़ लिया और फिर दूसरे बदमाशों ने अगरबत्ती जलाकर जगह-जगह अरविंद को जला दिया, जिससे अरविंद काफी देर तक तड़पता रहा और डर के मारे उसने किसी को इस घटना की जानकारी नहीं दी और फिर वह वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया.

अरविंद अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़ में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में जीरो एफआईआर दर्ज कराया था. इसके बाद गाजीपुर कोतवाली में 25 अगस्त को धारा 296, 115(2), 351 (2) और 3 (5) भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत यशवंत यादव, मंदीप यादव ,विशाल यादव और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

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