एमपी- एमपी बजट 2024-25: गांव से शहरों तक किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए खास प्रावधान – INA

मध्य प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में साल 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया. इस बजट को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत मिशन को आगे बढ़ाने में एमपी के योगदान देने के लिहाज से प्रस्तुत किया गया है. बजट में कई ऐसे प्रावधान रखे गए हैं, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध बताए गए हैं. कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र, उच्च शिक्षा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अधोसंरचना क्षेत्र ऊर्जा में सरकार ने विशेष प्रमुखता दी है.
2024-25 बजट प्रस्ताव के मुताबिक क्षेत्रवार मुख्य आंकडे निम्न प्रकार हैं. सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर एक नजर डालते हैं.

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण

  • पौध शाला उद्यान हेतु 151 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु 124 करोड़ का प्रावधान
  • संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु 115 करोड़ का प्रावधान
  • किसान कल्याण तथा कृषि विकास
  • अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 4900 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 2475 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान
  • अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) हेतु `521 करोड़ का प्रावधान
  • फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु 396 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु `266 करोड़ का प्रावधान
  • सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट हेतु `235 करोड़ का प्रावधान
  • ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) हेतु `208 करोड़ का प्रावधान
  • खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
  • समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
  • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु `550 करोड़ का प्रावधान
  • रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) हेतु `320 करोड़ का प्रावधान
  • रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन एवं डेयरी

  • गहन पशु विकास परियोजना हेतु `895 करोड़ का प्रावधान
  • गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु `252 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु `196 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
  • गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
  • मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु `102 करोड़ का प्रावधान

सहकारिता

  • सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
  • सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
  • प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान हेतु `149 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य क्षेत्र आयुष

  • आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु `405 करोड़ का प्रावधान
  • आयुष महाविद्यालय हेतु `115 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु `102 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा शिक्षा

  • चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु `2452 करोड़ का प्रावधान
  • रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु `631 करोड़ का प्रावधान
  • नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित) हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
  • नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
  • चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु `201 करोड़ का प्रावधान
  • पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित) हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
  • एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु `115 करोड़ का प्रावधान
  • चिकित्सा शिक्षा संचालनालय हेतु `101 करोड़ का प्रावधान
  • छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
  • भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु `145 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल विकास

  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान
  • आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `3469 करोड़ का प्रावधान
  • लाडली लक्ष्मी योजना हेतु `1231 करोड़ का प्रावधान
  • न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु `1167 करोड़ का प्रावधान
  • महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु `423 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम व्ही वाई) ( मिशन शक्ति सामर्थ्य) हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
  • पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
  • समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस)(मिशन वात्सल्य) हेतु `130 करोड़ का प्रावधान
  • नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु `110 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु `4500 करोड़ का प्रावधान
  • 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु `2104 करोड़ का प्रावधान
  • जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु `1680 करोड़ का प्रावधान
  • स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु `1413 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु `981 करोड़ का प्रावधान
  • उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु `668 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
  • आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु `490 करोड़ का प्रावधान
  • आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी. हितग्राही) हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
  • बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु `365 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
  • सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु `326 करोड़ का प्रावधान
  • शीत ज्वर हेतु `252 करोड़ का प्रावधान
  • अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
  • निदेशन और प्रशासन हेतु `195 करोड़ का प्रावधान
  • विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु `121 करोड़ का प्रावधान
  • स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा क्षेत्र, उच्च शिक्षा

  • कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु `2390 करोड़ का प्रावधान
  • अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु `271 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु `244 करोड़ का प्रावधान
  • शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु `205 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु `154 करोड़ का प्रावधान
  • अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु `141 करोड़ का प्रावधान

खेल एवं युवक कल्याण

  • खेलों इंडिया एम.पी. हेतु `166 करोड़ का प्रावधान
  • खेल अकादमियों की स्थापना हेतु `148 करोड़ का प्रावधान
  • स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु `127 करोड़ का प्रावधान

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

  • व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु `708 करोड़ का प्रावधान
  • ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु `469 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु `301 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
  • स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
  • पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु `223 करोड़ का प्रावधान
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना हेतु 107 करोड़ का प्रावधान

स्कूल शिक्षा

  • सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `11485 करोड़ का प्रावधान
  • माध्यमिक शालायें हेतु `6705 करोड़ का प्रावधान
  • समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान
  • शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `3389 करोड़ का प्रावधान
  • सी. एम. राइज हेतु `2738 करोड़ का प्रावधान
  • अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु `933 करोड़ का प्रावधान
  • आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
  • साइकिलों का प्रदाय हेतु `310 करोड़ का प्रावधान
  • पंचायती राज संस्थाओ के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु `279 करोड़ का प्रावधान
  • विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु `228 करोड़ का प्रावधान
  • पी.एम.श्री हेतु `225 करोड़ का प्रावधान
  • स्टार्स परियोजना हेतु `168 करोड़ का प्रावधान
  • शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु `151 करोड़ का प्रावधान
  • अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
  • नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु `124 करोड़ का प्रावधान
  • जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु `114 करोड़ का प्रावधान
  • विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु `113 करोड़ का प्रावधान
  • जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु `104 करोड़ का प्रावधान
  • शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक क्षेत्र -अनुसूचित जाति कल्याण

  • अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) हेतु `765 करोड़ का प्रावधान
  • अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु `281 करोड़ का प्रावधान
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु `158 करोड़ का प्रावधान
  • एकीकृत छात्रावास योजना हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु `129 करोड़ का प्रावधान
  • विविध छात्रवृत्तियां हेतु `105 करोड़ का प्रावधान
  • अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु `104 करोड़ का प्रावधान
  • सीनियर छात्रावास हेतु `103 करोड़ का प्रावधान

जनजातीय कार्य

  • प्राथमिक शालाएं हेतु `4024 करोड़ का प्रावधान
  • माध्यमिक शालाएं हेतु `2553 करोड़ का प्रावधान
  • शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `1178 करोड़ का प्रावधान
  • सी. एम. राइज हेतु `667 करोड़ का प्रावधान
  • 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
  • पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु `450 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु `443 करोड़ का प्रावधान
  • सीनियर छात्रावास हेतु `423 करोड़ का प्रावधान
  • आई.टी.डी.पी. / माडा पॅाकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु `259 करोड़ का प्रावधान
  • आश्रम हेतु `229 करोड़ का प्रावधान
  • एकीकृत छात्रावास योजना हेतु `208 करोड़ का प्रावधान
  • अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
  • जूनियर छात्रावास हेतु `139 करोड़ का प्रावधान
  • छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
  • जिला प्रशासन हेतु `121 करोड़ का प्रावधान
  • विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
  • 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण

  • 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
  • छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `288 करोड़ का प्रावधान
  • 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु `140 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

  • सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु `2400 करोड़ का प्रावधान
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु `1144 करोड़ का प्रावधान
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु `392 करोड़ का प्रावधान
  • दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु `250 करोड़ का प्रावधान

अधोसंरचना क्षेत्र ऊर्जा

  • 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु `7612 करोड़ का प्रावधान
  • अटल गृह ज्योति योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
  • रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु `3156 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु `2300 करोड़ का प्रावधान
  • अटल कृषि ज्योति योजना हेतु `780 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
  • उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़़ीकरण हेतु `565 करोड़ का प्रावधान
  • टैरिफ अनुदान हेतु `440 करोड़ का प्रावधान

जल संसाधन

  • बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `2860 करोड़ का प्रावधान
  • नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु `1197 करोड़ का प्रावधान
  • कार्यपालिक स्थापना हेतु `1071 करोड़ का प्रावधान
  • लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं हेतु `631 करोड़ का प्रावधान
  • सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • बांध तथा नहरें हेतु `116 करोड़ का प्रावधान
  • नहरें तथा तालाब हेतु `110 करोड़ का प्रावधान

नर्मदा घाटी विकास

  • आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस-२ हेतु `750 करोड़ का प्रावधान
  • नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
  • चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना हेतु `425 करोड़ का प्रावधान
  • हाण्डिया बैराज परियोजना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
  • मोरान्ड गंजाल परियोजना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
  • काली सिंध लिंक परियोजना हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
  • एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल हेतु `320 करोड़ का प्रावधान
  • बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
  • खालवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना हेतु `260 करोड़ का प्रावधान
  • झिरन्या माइक्रो सिंचाई योजना हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
  • नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 1 एवं 2 हेतु `224 करोड़ का प्रावधान
  • सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • हाट पिपल्या सिंचाई योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खर्च हेतु `154 करोड़ का प्रावधान
  • नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु `120 करोड़ का प्रावधान

लोक निर्माण

  • ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `1500 करोड़ का प्रावधान
  • केन्द्रीय सड़क निधि हेतु `1150 करोड़ का प्रावधान
  • सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु `1100 करोड़ का प्रावधान
  • एन्यूटी हेतु `825 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु `750 करोड़ का प्रावधान
  • अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत हेतु `730 करोड़ का प्रावधान
  • वृहद पुलों का निर्माण हेतु `675 करोड़ का प्रावधान
  • मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
  • नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
  • संभागीय कार्यालय स्थापना हेतु `316 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
  • सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य हेतु `215 करोड़ का प्रावधान
  • एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
  • एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
  • मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी

  • जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु `7672 करोड़ का प्रावधान
  • पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु `703 करोड़ का प्रावधान
  • प्रशासन हेतु `538 करोड़ का प्रावधान
  • सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु `356 करोड़ का प्रावधान
  • ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु `199 करोड़ का प्रावधान
  • नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु `133 करोड़ का प्रावधान
  • ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

नगरीय एवं ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास

  • प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु `4000 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु `1788 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु `901 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु `800 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
  • निर्मल भारत अभियान हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु `390 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
  • ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु `268 करोड़ का प्रावधान
  • विकास खण्ड कार्यालय हेतु `198 करोड़ का प्रावधान
  • दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- (डी.डी.यू.जी.के.वाय.) हेतु `150 करोड़ का प्रावधान

नगरीय विकास एवं आवास

  • प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु `3600 करोड़ का प्रावधान
  • अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) हेतु `1499 करोड़ का प्रावधान
  • मेट्रो रेल हेतु `1160 करोड़ का प्रावधान
  • १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `1158 करोड़ का प्रावधान
  • स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु `1111 करोड़ का प्रावधान
  • हाउसिंग फॉर आल हेतु `1020 करोड़ का प्रावधान
  • पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/ब्याज का प्रतिसंदाय हेतु `778 करोड़ का प्रावधान
  • वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
  • १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शेहरों को अनुदान हेतु `524 करोड़ का प्रावधान
  • सिंहस्थ-2028 हेतु `505 करोड़ का प्रावधान
  • पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु `466 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना-चतुर्थ चरण हेतु `450 करोड़ का प्रावधान
  • वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु `408 करोड़ का प्रावधान
  • कायाकल्प अभियान हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
  • शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- यूज्ड वाटर मेनेजमेंट हेतु `392 करोड़ का प्रावधान
  • मास्टर प्लान रोड़ डेव्हलपमेंट स्कीम हेतु `250 करोड़ का प्रावधान
  • मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 हेतु `215 करोड़ का प्रावधान
  • एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु `203 करोड़ का प्रावधान
  • एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैक) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • ग्वालियर स्मार्ट सिटी हेतु `198 करोड़ का प्रावधान
  • नगरीय निकायों को समेकित अनुदान हेतु `151 करोड़ का प्रावधान
  • यूनिटी मॉल का निर्माण हेतु `142 करोड़ का प्रावधान
  • शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु `128 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (केएफ डब्ल्यू) हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

पंचायत

  • 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `4807 करोड़ का प्रावधान
  • स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
  • ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
  • अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
  • सचिवीय व्यवस्था हेतु `426 करोड़ का प्रावधान
  • पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार हेतु `255 करोड़ का प्रावधान
  • ग्राम स्वराज अभियान हेतु `177 करोड़ का प्रावधान

सांस्कृतिक क्षेत्र

  • पर्यटन अधोसंरचना का विकास हेतु `122 करोड़ का प्रावधान
  • वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु `341 करोड़ का प्रावधान
  • रोज़गार क्षेत्र – औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
  • निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु `2000 करोड़ का प्रावधान
  • औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास हेतु `490 करोड़ का प्रावधान
  • भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्र्केशन, सर्विस चार्ज हेतु `177 करोड़ का प्रावधान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

  • एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु `699 करोड़ का प्रावधान
  • सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु `125 करोड़ का प्रावधान

अन्य सेवाएं खनिज साधन

  • जिला माइनिंग फण्ड हेतु `1300 करोड़ का प्रावधान
  • खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण हेतु `930 करोड़ का प्रावधान

जन संपर्क

  • प्रिन्ट मीडिया हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार हेतु `146 करोड़ का प्रावधान
  • विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
  • निदेशन और प्रशासन हेतु `113 करोड़ का प्रावधान

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

  • म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु `578 करोड़ का प्रावधान
  • विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु `173 करोड़ का प्रावधान

वाणिज्यिक कर

  • पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण हेतु `982 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र.परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु `473 करोड़ का प्रावधान
  • जिला स्थापना हेतु `256 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र. नगरीय. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु `212 करोड़ का प्रावधान
  • जिला कार्यपालिक स्थापना हेतु `194 करोड़ का प्रावधान
  • स्टाम्पों की लागत हेतु `145 करोड़ का प्रावधान

सामान्य सेवाएं गृह

  • सामान्य व्यय (जिला स्थापना) हेतु `6121 करोड़ का प्रावधान
  • सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) हेतु `1851 करोड़ का प्रावधान
  • आव्हान पर होने वाला व्यय हेतु `394 करोड़ का प्रावधान
  • अपराध अनुसंधान विभाग हेतु `391 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु `367 करोड़ का प्रावधान
  • वेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर हेतु `305 करोड़ का प्रावधान
  • पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हेतु `247 करोड़ का प्रावधान
  • पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस – पश्चिम विभाग) हेतु `189 करोड़ का प्रावधान
  • केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र हेतु `170 करोड़ का प्रावधान
  • अभियोजन संचालनालय हेतु `147 करोड़ का प्रावधान
  • पुलिस मुख्यालय हेतु `130 करोड़ का प्रावधान
  • राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
  • प्रशासकीय भवनों का निर्माण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान
  • जेल केन्द्रीय तथा जिला जेलें हेतु `580 करोड़ का प्रावधान

राजस्व

  • आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण – राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु `2248 करोड़ का प्रावधान
  • जिला खर्च हेतु `1313 करोड़ का प्रावधान
  • आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण – राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) हेतु `1193 करोड़ का प्रावधान
  • आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु `1193 करोड़ का प्रावधान
  • राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु `800 करोड़ का प्रावधान
  • बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु `650 करोड़ का प्रावधान
  • उप संभागीय स्थापना हेतु `472 करोड़ का प्रावधान
  • जिला स्थापना हेतु `411 करोड़ का प्रावधान
  • तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
  • १५वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु `282 करोड़ का प्रावधान
  • आदेशिका वाहक स्थापना हेतु `259 करोड़ का प्रावधान
  • ओला पीडि़तों को राहत हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • भू-प्रबंधन हेतु `195 करोड़ का प्रावधान
  • सर्पदंश पर आर्थिक सहायता हेतु `110 करोड़ का प्रावधान

वन

  • कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना हेतु `1397 करोड़ का प्रावधान
  • केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु `1129 करोड़ का प्रावधान
  • प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान हेतु `550 करोड़ का प्रावधान
  • कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन – संरक्षण समूह हेतु `526 करोड़ का प्रावधान
  • संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हेतु `169 करोड़ का प्रावधान
  • इमारती लकड़ी का उत्पादन हेतु `159 करोड़ का प्रावधान
  • केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु `151 करोड़ का प्रावधान
  • वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास हेतु `112 करोड़ का प्रावधान

विधि एवं विधायी कार्य

  • सामान्य स्थापना हेतु `2038 करोड़ का प्रावधान
  • संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार हेतु `306 करोड़ का प्रावधान
  • न्यायालय भवनों का निर्माण हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
  • उच्च न्यायालय (भारित) हेतु `278 करोड़ का प्रावधान
  • पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना हेतु `156 करोड़ का प्रावधान
  • राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार हेतु `141 करोड़ का प्रावधान
  • परिवार न्यायालयों की स्थापना हेतु `127 करोड़ का प्रावधान

श्रम

  • मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
  • कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु `281 करोड़ का प्रावधान

सामान्य प्रशासन

  • सचिवालय हेतु `273 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्य मंत्री वैवेविक अनुदान हेतु `200 करोड़ का प्रावधान

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