खबर शहर , Agra News: चेयरमैन की पत्नी के मैरिज होम को गिराने के आदेश में राहत नहीं – INA

मैनपुरी। करहल में तालाब पर बने चेयरमैन की पत्नी के मैरिज होम को गिराने के आदेश में अपर जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय ने राहत देने से इन्कार कर दिया है। तहसीलदार करहल न्यायालय से मैरिज होम का ध्वस्तीकरण आदेश बीते वर्ष पारित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ ही अपर जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई थी। अब जल्द ही प्रशासन मैरिज होम ध्वस्त कराने की कार्रवाई कर सकता है।

बीते वर्ष पूर्व चेयरमैन करहल संजीव यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नगर पंचायत करहल में तालाब व अन्य सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। सीएम ने जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश पर तत्कालीन एसडीएम गोपाल शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच कराई गई थी। जांच में ये सामने आया था कि वर्तमान चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम का मैरिज होम बना है।

मामले में तहसीलदार करहल के न्यायालय में सुनवाई हुई थी। 2 सितंबर 2023 को मैरिज होम को गिराने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ फरजाना बेगम ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई थी। जिलाधिकारी न्यायालय से अपील सुनवाई कर निस्तारण करने के लिए अपर जिलाधिकारी न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी। यहां सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तहसीलदार न्यायालय के आदेश को सही माना। वादी द्वारा उनका पक्ष न सुने जाने की दलील को गलत मनाते हुए अपील खारिज कर दी गई। ऐसे में अब मैरिज होम गिराने का आदेश ही बरकरार रहेगा।

अपील खारिज होने से चेयरमैन की पत्नी फरजाना बेगम को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन जल्द ही उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

सीएम से मिलकर की कार्रवाई की मांग

मामले में एक बार फिर पूर्व चेयरमैन संजीव यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने पूरे मामले से अवगत कराते हुए प्रशासन द्वारा अब तक तालाब की भूमि पर बने मैरिज होम को ध्वस्त न किए जाने की बात कही। मामले में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जिलाधिकारी को कार्रवाई कर अवगत कराने के आदेश दिए हैं।


Credit By Amar Ujala

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