Crime- Haryana: सोनीपत में इनोवा गाड़ी लूटने के दोषी को 10 साल कैद, पानीपत के युवक ने दर्ज कराया था केस -#INA

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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने इनोवा गाड़ी लूट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में एक आरोपी ने घटना के बाद पुलिस टीम से घिरने पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

पानीपत के गांव राक्सेड़ा निवासी सुदेश ने 15 फरवरी 2018 को गन्नौर पुलिस को बताया था कि वह अपनी इनोवा गाड़ी से ट्रक चालक की तलाश में गन्नौर आए थे। वहां पर गांव बांय के निकट स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास चाय पीकर वह समालखा की तरफ जाने लगे। तभी दो युवकों ने लिफ्ट मांगी थी। गाड़ी में सवार होते ही एक युवक ने पिस्तौल तान दी थी। इसके बाद वह गाड़ी रोककर बाहर आ गए थे।

युवक गाड़ी लेकर खुबडू-शाहपुर रोड की तरफ भाग गए थे। सुदेश ने मामले की सूचना गन्नौर पुलिस को दी थी। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी थी। दोनों युवक खुबडू के पास नाका तोड़कर भागे तो पुलिस उनके पीछे लग गई थी।

पुलिस के पीछा करने पर युवक गाड़ी छोड़ कर गोहाना के शामडी चिढ़ाना के पास खेतों में जा घुसे थे। पुलिस ने गोहाना पुलिस की मदद से दोनों युवकों को घेर लिया था। इस दौरान एक युवक ने खुद को अपनी पिस्तौल से गोली मार ली थी। पुलिस ने दूसरे को दबोच लिया था।

गोली मारकर आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान मूलरूप से भिवानी जिले के गांव सांगा निवासी आशीष उर्फ आशु के रूप में हुई थी। वह घटना के समय भिवानी के हुनामल प्याऊ क्षेत्र में रह रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जींद के गांव करसौला निवासी सोनू उर्फ चेतन के रूप में हुई थी। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने आरोपी सोनू उर्फ चेतन को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को लूट के आरोप में दस साल कैद की सजा दी है। एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

Credit By Amar Ujala

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