खबर शहर , Agra News: एसपी और थानाध्यक्ष बेवर न्यायालय में तलब – INA
मैनपुरी। थाना बेवर के मोहल्ला मिरकिचिया के साहिल वर्मा की शिकायत पर एसपी औार थानाध्यक्ष बेवर को कोर्ट में तलब किया गया है। अपर जिला जज मानवाधिकार चंपत सिंह ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई के लिए 3 अक्तूबर की तारीख दी गई है।
साहिल ने शिकायत में कहा है कि उसकी दादी बुआ मिथिलेश वर्मा गांव करपिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर तैनात थीं। उनका शव 12 अगस्त 2024 को मोहल्ला मिरकिचिया में उनके आवास में फंदे से लटका मिला था। साहिल की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। साहिल द्वारा अपनी दादी की हत्या करने के संबंध में 13 अगस्त को दी तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
साहिल ने शिकायत में कहा कि उसने 14, 16 और 17 अगस्त को एसपी से मिलकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। साहिल ने 17 अगस्त को ही जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साहिल ने अपर जिला जज मानवाधिकार के न्यायालय में मानवाधिकार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई कराए जाने की मांग की।
अपर जिला जज मानवाधिकार चंपत सिंह ने शिकायत की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद एसपी सहित थानाध्यक्ष बेवर को न्यायालय में तलब करने के लिए नोटिस जारी किया है। शिकायत की अगली सुनवाई करने के लिए 3 अक्तूबर की तारीख तय कर दी गई है।
छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
मैनपुरी। थाना घिरेार क्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले एक किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले आदमी ने वर्ष 2020 में किशोरी के छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट नगला केसोराय के रहने वाले दीपक के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके दीपक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दीपक को किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दीपक को तीन साल की सजा सुनाकर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
साथ रहने को राजी नहीं हुआ दंपती
मैनपुरी। दीवानी स्थित मीडिएशन सेंटर में दंपती के विवादों की सुनवाई हुई। एक दंपती अलग रहने को राजी हो गए। दंपती के बीच 4.15 लाख रुपये में समझौता हुआ।
करहल की साजिया ने शौहर हामिद निवासी इटावा के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ की रिपोर्ट लिखाई थी। सीजेएम नम्रता सिंह ने मुकदमे को समझौता कराने के लिए मीडिएशन सेंटर में भेज दिया। मीडिएटर संजय चौहान ने दंपती के बीच चल रहे विवाद में समझौता कराने का प्रयास किया। दोनों एक साथ रहने को राजी नहीं हुए। उनमें समझौता हुआ कि हामिद एकमुश्त 4.15 लाख रुपये साजिया को देकर निकाह विच्छेद करेगा। संवाद
प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाएं
मैनपुरी। दीवानी परिसर स्थित डीजीसी कक्ष में डीजीसी फौजदारी पुष्पेंद चौहान ने एडीजीसी के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक की। डीजीसी ने कहा कि फौजदारी के मुकदमों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी करें। हर गवाह की अदालत में गंभीरता से गवाही कराएं।
डीजीसी ने कहा कि जिन मुकदमों में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं उनमें तय तारीख पर गवाही कराएं। उन्होंंने कहा कि अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए। विपिन चतुर्वेदी, मुकुल रायजादा, संजीव चौहान, अभिषेक गुप्ता, शैलेंद्री राजपूत, एमपी चौहान, रोहित शुक्ला, राकेश गुप्ता, मनोज वर्मा, पुष्पेंद्र दुबे, विश्वजीत राठौर मौजूद रहे।