मथुरा के जैंत थाना क्षेत्र स्थित छटीकरा रोड पर डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ काटने के आरोपी शंकर सेठ समेत 31 आरोपियों को वन विभाग के मामले में बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट का आदेश देर रात जेल प्रशासन को मिला। इस वजह से रिहाई नहीं हुई।
18 सितंबर की रात को छटीकरा मार्ग पर 454 पेड़ काटे गए थे। इस मामले में वन विभाग, विद्युत विभाग, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने जैंत थाने में मुकदमा दर्ज कराए। पुलिस ने शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ समेत 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सभी मामलों में उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। एसीजेएम (प्रथम) ने 23 अक्तूबर को शंकर सेठ समेत 31 आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द कर सभी को जेल भेज दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां याचिका दायर की। 18 नवंबर को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई।
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Credit By Amar Ujala