Crime- सुरेश रैना के फूफा की बाबरिया गैंग ने की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा
भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या के मामले में पंजाब के पठानकोट जिला अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सभी दोषी बाबरिया गिरोह से जुड़े हुए हैं. उन्होंने साल 2020 में सुरेश रैना के फूफा के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था.
कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सभी को उम्र कैद और 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिस दौरान ये वारदात हुई थी तब सुरेश रैना दुबई में आईपीएल खेल रहे थे. घटना की खबर लगते ही वह IPL को बीच में ही छोड़कर दुबई से भारत लौट आए थे. सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार अपने परिवार के साथ पठानकोट के गांव थारियाल में रहते थे. 19 अगस्त 2020 की रात वह छत पर सो रहे थे. तभी लूट के इरादे से उनके घर पर बाबरिया गिरोह के सदस्यों ने धावा बोल दिया था.
गैंग में शामिल थीं महिलाएं
गिरोह ने घर में घुसकर लूटपाट की थी. गैंग में महिलाएं भी शामिल थीं. उन्होंने घर में घुसते ही परिजनों पर हमला किया था. धारदार हथियारों से हुए हमले में सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार, बुआ आशा देवी को गंभीर चोटें आईं थीं. अशोक कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था वहीं बुआ कोमा में चली गईं थीं. परिवार के तीन सदस्य भी घायल हुए थे. वारदात के बाद लुटेरे घर से नगदी और जेवर लूट कर फरार हो गए थे. इस घटना का मुकदमा शापुरकुंडी थाने में दर्ज हुआ था.
12 दोषियों को उम्र कैद
पुलिस ने इस घटना में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. पठानकोट जिला अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है और इनको उम्रकैद के साथ 2-2 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. इस केस के वकील हरीश पठानिया ने बताया कि घटना 2020 की है. लूट की वारदात में दो लोगों की मौत हुई थी. इनमें एक सुरेश रैना के फूफा शामिल थे.
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