Technology, जरूरी बात: अपने फोन के मैसेज डिलीट करना अपराध है या नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? — INA
मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। देश में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या अब 100 करोड़ से अधिक हो गई है। अपराध की स्थिति में, कानून प्रवर्तन अधिकारी अक्सर संदिग्धों के मोबाइल फोन की जांच करते हैं ताकि कॉल हिस्ट्री, संदेश, वेब हिस्ट्री, फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट जैसी जानकारी जुटा सकें। एक सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या फोन से संदेश, फोटो और कॉल हिस्ट्री को हटाना अपराध माना जाएगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए जानते हैं…
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
भारत में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले कानून