Technology, सिंधिया का बयान: डिजिटल भारत निधि के फंड का इस्तेमाल टेलीकॉम सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए होगा — INA
दूरसंचार विभाग ने सोमवार को ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि के प्रशासन) नियम, 2024’ अधिसूचित किया। संचार मंत्रालय के अनुसार, इन नए नियमों का उद्देश्य ‘डिजिटल भारत निधि’ पहल के प्रबंधन और कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है, जिसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 24(1) के तहत स्थापित किया गया है।
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाई गई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को अब दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 24(1) के तहत ‘डिजिटल भारत निधि’ के रूप में पेश किया गया है और यह अब उन नए क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें बदलते तकनीकी समय में ‘डिजिटल भारत निधि’ से मदद की आवश्यकता हो सकती है।