World News: क्या है IEEPA, जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रपति ट्रंप को लगा झटका, SC ने फैसले पर लगा दी रोक – INA NEWS

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है. अब बदले हालात के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. टैरिफ रेवेन्यू में कोई बदलाव नहीं होने की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रशासन देशों पर टैरिफ लागू करने के लिए “अल्टरनेटिव लीगल अथॉरिटीज़” का इस्तेमाल करेगा. आखिर IEEPA क्या है जिस पर ट्रंप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी.
डलास इकोनॉमिक क्लब में वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा, “यह क्लीयर कर लिया जाए यह फैसला क्या था और क्या नहीं था. डेमोक्रेट्स, गलत जानकारी वाले मीडिया संस्थान और हमारे इंडस्ट्रियल बेस को खत्म करने वाले लोगों की गलत तारीफ के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया है. छह जजों ने बस यह फैसला सुनाया कि IEEPA अथॉरिटीज का इस्तेमाल 1 यूएस डॉलर का भी रेवेन्यू जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता.”
उन्होंने कहा, “यह प्रशासन IEEPA टैरिफ को बदलने के लिए अल्टरनेटिव लीगल अथॉरिटीज का इस्तेमाल करेगा. हम सेक्शन 232 और सेक्शन 301 टैरिफ अथॉरिटीज का फायदा उठाएंगे, जिन्हें हजारों कानूनी मामले के जरिए वैलिडेट किया गया है.” वित्त मंत्रालय के अनुमान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “सेक्शन 122 अथॉरिटी का इस्तेमाल, संभावित रूप से बढ़े हुए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 टैरिफ के साथ मिलकर, 2026 में टैरिफ रेवेन्यू में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा.”
SC से झटके के बाद ग्लोबल टैरिफ
सुप्रीम कोर्ट से मिले कानूनी झटके के बावजूद, वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा कि हमारे अनुमान बताते हैं कि 2026 में टैरिफ रेवेन्यू “लगभग कोई बदलाव नहीं” रहेगा क्योंकि प्रशासन इन दूसरे तरीकों पर जा रहा है. यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से यह फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैरिफ लगाने के लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया.
सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कानूनी शिकस्त के बाद, ट्रंप ने 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ “तत्काल प्रभाव” से घोषित कर दिए हैं. कोर्ट के फैसले को “बहुत बुरा फैसला” करार देते हुए, ट्रंप ने ऐलान किया कि वह 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने जा रहे हैं. यह अथॉरिटी 150 दिनों के लिए एक टेम्पररी इंपोर्ट सरचार्ज (15% तक) की अनुमति देती है ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके.
क्या होता है IEEPA
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अनुसार, IEEPA साल 1977 में बनाया गया एक कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को ‘नेशनल इमरजेंसी’ के दौरान “बड़े अधिकार” देता है. यह कानून दशकों तक कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को दी गई “इमरजेंसी पावर की बढ़ती मात्रा” के बाद पास हुआ. नेशनल इमरजेंसी एक्ट 1976 और IEEPA ने “प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी पावर पर नई लिमिट लगाईं” जिसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए रिपोर्टिंग की जरूरतें भी शामिल थीं.
IEEPA का मतलब है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट. यह अमेरिका का संघीय कानून है जो राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी के दौरान इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन को रेगुलेट करने का अधिकार देता है. यह एक्ट राष्ट्रपति को इकोनॉमिक बैन लगाने, एसेट्स फ़्रीज करने और US नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माने जाने वाले देशों या एंटिटीज के साथ व्यापार पर रोक लगाने की अनुमति देता है.
77 देशों के खिलाफ IEEPA
आंकड़ों के हिसाब से यह बात सामने आई कि राष्ट्रपति ने आमतौर पर कई विदेशी सरकारों और यहां तक कि आतंकवादियों पर अंकुश लगाने के मकसद से IEEPA का इस्तेमाल किया है. पिछले सितंबर तक, राष्ट्रपति ने IEEPA का इस्तेमाल करके 77 नेशनल इमरजेंसी घोषित की थीं.
अमेरिका में IEEPA की शुरुआत तभी हो गई थी. जब तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान बंधक संकट के दौरान अमेरिका में रखे ईरानी सरकारी एसेट्स को फ्रीज करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था.
क्या है IEEPA, जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रपति ट्रंप को लगा झटका, SC ने फैसले पर लगा दी रोक
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