देश- पंजाब विधानसभा से ‘द ईस्ट वार अवार्ड्स बिल पारित, जानिए किसको मिलेगा लाभ – Hindi News | Vidhan Sabha The East War Awards Amendment Bill 2024 Bhagwant Mann Govt- #NA
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को ‘द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. इस बिल को पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने विधानसभा के पटल पर रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ संशोधन करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से यह बिल पेश किया गया था. जिसमें वित्तीय सहायता 10000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी.
पंजाब सरकार ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ के तहत उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में जंगी जागीर आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके इकलौती संतान या दो से तीन बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा निभा चुके हैं.
83 लाभार्थियों को मिल चुका है लाभ
वर्तमान में 83 लाभार्थी इस नीति के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि जिन माता-पिता की एकमात्र संतान या दो से तीन संतान जो द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं. उन्हें ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ के तहत दी जाने वाली जंगी जागीर की राशि 10,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी. इस बिल पर विचार करने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल भी पास
विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल भी सर्वसम्मति से पास हो गया. इस मौके पर सीएम भगवंत ने कहा कि इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा. उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला भी किए. उन्होंने कहा कि वह कोई बच्चे नहीं बल्कि देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं.
उन्होंने कहा कि 2 नवंबर तक बिना एनओसी के 500 वर्ग गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री हो सकेगी. हालांकि, इसके लिए सौदे 31 जुलाई तक हो जाने चाहिए. इसके दस्तावेज दिखाने होंगे. इस बिल से अवैध कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा, केवल प्लाट को नियमित किया जाएगा.
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