अररिया में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत: वादों के निपटारे के लिए प्री काउंसलिंग की व्यवस्था
अररिया (मंटू राय): न्याय का प्रभावी और त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए, देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में, आगामी 14 दिसंबर 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अररिया में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) कार्यालय में प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के मार्गदर्शन में हुई, जिसमें अवर न्यायधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्थानीय अधिकारी और पंचायती राज अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के मुख्य बिंदु
इस बैठक में, जिलाधिकारियों ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक उपायों और रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक में मौजूद भरगामा, रानीगंज एवं पलासी प्रखंड के बीपीआरओ ने अपने-अपने क्षेत्र में सुलहनीय मामलों की पहचान करने और उन्हें तेजी से निपटाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।
अवर न्यायधीश रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि प्रभावशाली निपटारे के लिए प्री काउंसलिंग की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों के पक्षकारों के साथ संवाद स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि इन मामलों का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके।
सकारात्मक परिणाम के लिए सुलह योजना
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि प्री काउंसलिंग का उद्देश्य है कि विवादित मामलों में खींचतान से पहले ही समाधान खोजा जा सके। इससे ना केवल न्यायालय पर मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि संबंधित पक्षों के बीच विवाद को भी सहमति से समाप्त किया जा सकेगा। अधिकारियों ने चर्चा के दौरान जोर देकर कहा कि 14 दिसंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल उन मामलों को शामिल किया जाए जो पहले से ही प्री काउंसलिंग के माध्यम से समाधान की दिशा में अग्रसर हों।
अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर उन वादों की सूची तैयार करने का निर्णय लिया, जिन्हें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा। डीएलएसए ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना समय से प्रदान की जाए, ताकि उनमें न्यायालय से त्वरित न्याय मिलने की आशा बनी रहे।
इस बैठक का उद्देश्य कानून की सामाजिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को सरल करना है। परियोजना में भाग लेते हुए सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में प्री काउंसलिंग से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्याय की पहुंच को आम जनता तक सुनिश्चित करना है, और इससे लोगों को समुचित और त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है।
इस प्रकार, अररिया जिले में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगी, बल्कि समाज में विवादों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी संबंधित लोगों से आग्रह है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और न्यायालय की दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाएं।