J&K – जेकेसीए घोटाला: डॉ. फारूक व अन्य के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र खारिज, 43.69 करोड़ के फंड की हेराफेरी का था आरोप – #NA
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र खारिज कर दिए।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार द्वारा पारित एकल पीठ के आदेश में कहा, इन व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व में कोई अपराध नहीं है और इसलिए ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र खारिज किए जाते हैं। ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉ. फरूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा (जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष), मीर मंजूर गजनफर (जेकेसीए के एक अन्य पूर्व कोषाध्यक्ष) और कुछ अन्य को आरोपपत्र में आरोपी बनाया था।
आरोपपत्र में शामिल लोगों ने इसे खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। मिर्जा और गजनफर का प्रतिनिधित्व करने वाले शारिक जे रेयाज ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि ईडी के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उनके मुवक्किलों के खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद 7 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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