खबर शहर , अमरोहा में बवाल: बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर पथराव, महिलाओं ने जमकर चलाए लाठी डंडे, 28 पर एफआईआर – INA
डिडौली क्षेत्र में बच्चों में विवाद के बाद भवालपुर माफी गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। एक दूसरे पर पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिगड़ते हालात संभाले। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई।
मामले में दोनों पक्ष के 28 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। भवालपुर माफी गांव डिडौली कोतवाली क्षेत्र का है।
यहां पर अख्तर और खैराती के परिवार रहते हैं। बृहस्पतिवार को दोनों परिवारों के बच्चों के बीच खेलते समय झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले तो जमकर लाठी डंडे चले। इसके बाद दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया।
पथराव होने से गांव के अन्य लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद करके अपनी जान बचाई। करीब आधा घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव होता रहा। सड़कों पर दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे।
जानकारी मिलते ही दरोगा अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल सचिन शर्मा मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्ष के बीच अख्तर के घर के सामने चौराहे पर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को समझने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने।
कुछ लोगों ने घर की छत पर चढ़कर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने लाठी भांजकर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ा दिया और बिगड़ते हालात संभाले।
सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि दरोगा अशोक कुमार की तहरीर पर अख्तर पक्ष के हाजी नजाकत, भरा, कमरुद्दीन, नईम, रफाली, अलाउद्दीन, गुफरान, शाहरुख, शमीम, परवीन, रुकैया, राशिद, नजारत, इरम और अली वारिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
खैराती पक्ष के शमशाद, असीम, नौशाद, नाजिम, आले नबी, जुबेर, जावेद, परवेज, उवैश, गुलाम मोहम्मद, शबीना, परवीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ झगड़ा करके शांति व्यवस्था को भंग करना, गांव का माहौल खराब करना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है।
इन धाराओं में दर्ज की गई रिपोर्ट
सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 132, 125, 115(2) 352 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।